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Ghazipur News: खाताधारक आज से अपने भुगतान के लिए आवेदन कर सकेंगे

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-10 अक्तूबर तक आवेदन, बैंक शाखाओं के सामने नोटिस चस्पा, 27 नवंबर तक खाते में पहुंचेगा पैसा
-एसपी ने को-आपरेटिव सेल से जांच कराने का किया अनुरोध, साथ ही गठित की विशेष जांच दल
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। पूर्वाचल कोआपरेटिव बैंक के खाताधारक अपने पैसों के भुगतान के लिए छह सितंबर से लेकर दस अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय अनियमितता में फंसे बैंक के ग्राहकों का निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का फार्म भरा जाएगा। इसमें पांच लाख रुपये तक का पेमेंट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से संबंधित ग्राहक के बैंक खाते में 27 नवंबर तक सीधे भेज दिया जाएगा। इस संबंध की सूचना बैंक की शाखाओं पर चस्पा कर दी गई है।
उधर, एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी सिटी की अगुवाई में विशेष जांच दल गठित किया गया है। इसमें सीओ सिटी, तीन इंस्पेक्टर शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच से शामिल हैं। साथ ही मामले की गंभीरता को लेते हुए कोआपरेटिव सेल के अधिकारियों से जांच कराने के लिए डीआईजी से भी अनुरोध किया है।
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आरबीआई की जांच में यह बात साफ हो गई कि बैंक को मनमाने तरीके से संचालित किया गया। नियमों को दरकिनार कर बैंक के फंड का दुरूपयोग किया गया है, जिसके कारण बैंक का नेटवर्थ ऋणात्मक (बैंक के अपनी पूंजी में कमी) 661.70 लाख रुपये पहुंच गई। बैंक द्वारा 700 लाख से ऊपर की सरकारी प्रतिभूति को अक्तूबर 2022 से मई 2023 के बीच बेच दिया गया।
विक्रय की धनराशि को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से बैंक प्रमोटर्स और संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर कर दिया गया। बैंक प्रमोटर्स और पूर्व सीईओ द्वारा बैंक के फंड का दुरुपयोग किया गया। एटीएम लगवाने के लिए 50 लाख रुपये, ब्रांच सुंदरीकरण के लिए 200 लाख रुपये और 216 लाख रुपये के रिक्त पे आर्डर जारी किया गया, इस तरह जो लोन खाते के लिए जारी हुए थे, वो बैंक के प्रमोटर्स और संबंधित पर्टियों द्वारा नगदीकरण कर लिया गया।
ऐसे खाते जो कई वर्षों से इस्तेमाल में नहीं थे और डीईएएफ में जाने चाहिए थे, उसे बैंक प्रमोटर्स व पूर्व सीईओ विवेक पांडेय द्वारा निकाल लिया गया, जिससे बैंक के हाथ में पैसा नहीं बचा। ऐसे में आरबीआई ने 29 अगस्त को पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक की सभी शाखाओं पर लेनदेन पर रोक लगा दिया।
अब बैंक के मुख्य शाखा की ओर से जारी पत्र में कहा है कि ग्राहकों को जमा राशि को प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखाओं में जाकर फार्म भरना होगा। बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के माध्यम से पांच लाख तक का भुगतान खाताधारकों को किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित ग्राहक को छह सितंबर से लेकर दस अक्तूबर के बीच आवेदन करना होगा। जिसमें उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दूसरे बैंक का बैंक खाता (आईएफसी) और अपनी दो फोटो देनी होगी। इसके बाद नवंबर तक संबंधित खाता धारक को उनके खाते में जमा की गई धनराशि में से पांच लाख रुपये तक का भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में किया जाएगा।
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कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप
भारतीय रिजर्व बैंक की जांच आख्या के आधार पर पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंक के भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर और संबंधित पार्टी व फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, अब ददरी घाट निवासी कांग्रेस के नेता अरविंद कुमार मिश्रा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि बैंक में वर्तमान सचिव मनीष पटेल, भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य के करीबी हैं और उनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से हुई है। साथ ही वेतन जारी करने में भी खेल किया गया है।
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