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Ghazipur News: धनराशि न मिलने से खाताधारकों का फूटा गुस्सा, सड़क किया जाम

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पुलिस के समझाने-बुझाने और आश्वासन पर डेढ़ घंटे बाद जाम हुआ समाप्त
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आरबीआई की दो सदस्यी टीम ने पूरे मामले की शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। शहर कोतवाली के सिद्धेश्वरनगर कॉलोनी स्थित पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में जमा धनराशि न मिलने से नाराज खाता धारकों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। लंका से कचहरी जाने वाले मार्ग को शाम साढ़े तीन बजे खाता धारकों ने जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस समझाने- बुझाने में जुटी रही। कोतवाल के आश्वासन के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद पांच बजे जाम समाप्त हुआ। इधर आरबीआई की दो सदस्यीय टीम छानबीन करने में जुटी हुई थी।
शहर से लेकर ग्रामीण उपभोक्ताओं ने पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में धनराशि जमा की थी। एक- दो माह से जमा धनराशि को निकलाने के लिए खाता धारक परेशान हैं। बैंक कर्मियों द्वारा मात्र एक हजार रुपये देकर कुछ लोगों को पल्ला झाड़ लिया जा रहा था। ऐसे में बैंक कर्मियों ने बीते 25 अगस्त को जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को पत्र देकर खाते में जमा धनराशि भुगतान की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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सुबह पुन: खाताधारकों की भीड़ लगनी शुरू हुई, लेकिन वहां मौजूद बैंक कर्मी टालमटोल करते दिखाई पड़े। देखते ही देखते खाता धारकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शाम साढ़े तीन बजे सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। सूचना पर पहुंच कोतवाली पुलिस ने बैंक में मौजूद मैनेजर विवेक पटेल से प्रकरण की जानकारी ली तो उसने बताया कि बीते 24 अगस्त से चार्ज जब लिया तो मात्र दो लाख बैंक में था। इसकी जांच की जा रही है।
सभी खाता धारकों को पैसा मिल जाएगा। बैंक संचालक का मोबाइल बंद है और वह फरार हैं। कोतवाल तेज बहादुर सिंह ने खाताधारकों को आश्वासन दिया कि सभी का पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा नहीं मिलता है तो बैंक को सीज करने के साथ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तब- जाकर डेढ़ घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।
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पूर्वाचल को-आपरेटिव बैंक की सभी शाखाओं में जमा और निकासी पर रोकसंवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा 28 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मंगलवार से बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-35ए एवं सहपठित धारा-56 के तहत पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक के सभी शाखाओं पर सभी प्रकार के जमा एवं निकासी पर रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अंसल कुमार के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड की सभी शाखाओं पर जमा निकासी पर 29 अगस्त से रोक लगा दी गई है। यदि यह बैंक बंद होता है तो जमाकर्ताओं का बीमित भुगतान, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपये हैं, वह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के माध्यम से कराया जाएगा।
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