फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जल्द शस्त्र जमा करें

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट-पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी शस्त्र धारकों को नोटिस जारी कर कहा है कि प्रदेश में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू है। जिले में धारा-144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी है। उन्होंने शस्त्र धारकों से अपेक्षा किया है कि शांति भंग की संभावना को देखते हुए 7 दिवस के अंदर अपने शस्त्र को निकटवर्ती शस्त्र की दूकान में जमा कर स्थानीय थाने में जमा की रसीद दें अथवा स्थानीय थाने में शस्त्र जमा कर शस्त्र जमा की रसीद प्राप्त करें। अगर किन्हीं कारणों से उनको शस्त्र जमा करने में समस्या है तो, नोटिस प्राप्त करने के 2 दिवस के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कारण सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जिस पर विचारण किया जाएगा। कहा कि अगर शस्त्र धारक ने निर्धारित अवधि 7 दिवस में अपना शस्त्र नहीं जमा कराया तो उनके विरूद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें