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Ghazipur News: मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल का कारावास

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अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने शुक्रवार को 14 साल पुराने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना के मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कारावास और 43-43 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 80 फीसदी राशि वादिनी को प्रतिकार के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर निवासी अख्तरी पत्नी शहाबुदीन ने पुलिस को तहरीर दिया कि 26 अगस्त 2009 की शाम छह बजे पड़ोस का मोनी उर्फ साजिद और सोनू उर्फ साबिर ने पुरानी रंजिश को लेकर पति शहाबुदीन को टांगे से मारकर घायल कर दिए। टांगे के प्रहार से पति के पैर और घुटने में गंभीर चोटें आई। लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने वाराणसी रेफर दिया। सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
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