गाजीपुर। शैक्षिक सत्र 2018-19 छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए समय-सारिणी शासन की ओर से जारी की जा चुकी है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि दशमोत्तर संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में पाठ्यक्रमों की फीस आदि का विवरण भरते हुए डिजिटल सिग्नेचर से 30 जुलाई तक लॉक किया जाना है, लेकिन निदेशालय स्तर पर पाया गया कि जिले की अधिकांश संस्थाओं की तरफ से अभी तक कोर्स फीस को भरते हुए डिजिटली लॉक नहीं किया गया है, जबकि 30 जुलाई के बाद मास्टर डाटा को लॉक करने की कार्रवाई शासन स्तर से बंद कर दी जाएगी। जिन संस्थाओं की ओर से कोर्स-फीस को डिजिटली सिग्नेचर से लॉक नहीं किया जाता है तो उन संस्थाओं के छात्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे और छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने जिले की सभी दशमोत्तर शैक्षिक संस्थाओं को सूचित किया है कि 30 जुलाई तक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की कोर्स फीस आदि संबंधित विवरण को भरते हुए डिजिटली सिग्नेचर से लॉक करना सुनिश्चित करें। अगर संस्था के डिजिटल सिग्नेचर लॉक करने के अभाव में छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित होती हैं तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा और संस्था के विरुद्ध शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।