गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने बुधवार को पांच वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंगद राम को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नोनहरा थाना के एक गांव निवासी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 18 फरवरी 2019 की शाम तीन बजे उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ अंगद राम ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी अंगद राम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने आठ गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।