गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी बल्ला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया ।
अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना के एक गांव की एक महिला ने तहरीर दिया कि 14 जनवरी 2018 को सुबह 10 बजे मेरे नाबालिक पुत्र के साथ बल्ला बिंद अप्राकृतिक कृत कर रहा था। पुत्र के चिल्लाने पर े पर पहुंची तो देखकर बल्ला बिंद भाग गया। मेरा पुत्र खून से लहूलुहान हो गया और बधहोश हो गया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।