गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने छह वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को बुधवार को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, जमानिया कोतवाली के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी की उसकी बच्ची (6) को 20 जून 2016 को गांव का ही आरोपी बहलाफुसला कर बिस्कुट खिलाने के बहाने घर ले गया। दरवाजा बंद करके उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बताने पर पिता ने थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया। संवाद