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आज से शुरू होगा तीसरे चरण का नामांकन

Tue, 24 Jan 2017 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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माती में बेरीकेटिंग लगाकर की गई सुरक्षा व्यवस्था। - फोटो : अमर उजाला
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तीसरे चरण विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार 24 जनवरी से नामाकंन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए जिला मुख्यालय माती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों के साथ आने वाले समर्थकों का हुजूम और वाहनों को कलक्ट्रेट से 500 मीटर पहले ही रोका जाएगा।
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जिला प्रशासन ने नामांकन के लिए कलक्ट्रेट में व्यवस्था की है। अकबपुर रनियां विधानसभा के लिए नामाकंन कक्ष संख्या 102 डीएम कोर्ट कार्यालय में किए जाएंगे। वहीं, कक्ष संख्या 201 में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए नामाकंन किए जाएंगे। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन एडीएम (प्रशासन) कार्यालय कमरा नंबर 106 में किए जाएंगे। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के नामांकन कक्ष संख्या 103 एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय में किए जाएंगे।
ओवरब्रिज साइड और माती-अकबरपुर रोड साइड पर बेरीकेटिंग कर पूरी तरह से रास्ते को बंद किया गया है। पूरे मार्ग को बेरीकेटिंग कर सुरक्षित किया गया है। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी और प्रस्तावक समेत पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। वाहनों के आवागमन के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। निर्धारित स्थानों पर बैरियर तथा पुलिस बल तैनात रहेगा तथा निर्धारित प्रतिबंधित रास्तों पर कोई भी वाहन निर्धारित सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
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जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से कहा  कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन 24 से 31 जनवरी तक दाखिल होंगे। 19 फरवरी को मतदान होगा। इसकी तैयारियां की जा चुकी हैं।


सुबह 11 से तीन बजे तक होंगे नामांकन- डीएम ने बताया कि नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना संबंधित विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 24 जनवरी को निर्गत होने के साथ ही नामांकन कार्य प्रारंभ हो जाएगा।


नामांकन के समय कलक्ट्रेट से 100 मीटर की दूरी केवल तीन वाहन ही अनुवन्य होंगे। नामांकन कक्ष में कोई भी प्रत्याशी जुलूस के रूप में शस्त्र व हथियार व आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ प्रवेश नहीं कर सकेगा।


नामांकन के दौरान नारेबाजी प्रतिबंधित- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन के समय जुलूस या किसी प्रकार के नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही एक बार में अंदर आ सकेंगे। यह व्यवस्था पंजीकृत मान्यता प्राप्त दलों के साथ- साथ स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए भी लागू रहेगी।

स्वतंत्र उम्मीदवारों के मामलों में 10 प्रस्तावकों को छोटे- छोंटे समूह में इस प्रकार से नामांकन कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा, जिससे नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति से अधिक न होने पाए।


नामाकंन के साथ प्रत्याशी की चार फोटो आवश्यक- नामांकन पत्र के साथ टिकट साइज दो सेंटीमीटर चौड़ी तथा ढाई सेंटीमीटर लंबी की चार फ ोटो प्रत्याशियों द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। यह फ ोटो सफेद या हल्के बैकग्राउंड में होने चाहिए। अनावश्यक रंगीन कपड़े या फैंसी चश्मे आदि में नहीं होने चाहिए। साथ ही सिर पर हेट या टोपी नहीं होनी चाहिए।



नामांकन के साथ बैंक खातों की जानकारी देनी होगी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव शंकर गुप्ता ने बताया कि फ ोटो के अतिरिक्त नामांकन पत्र के साथ ही प्रारूप 26 पर शपथ पत्र निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति यदि उम्मीदवार यदि किसी अन्य विधानसभा से मतदाता है।


अदेय का प्रमाणपत्र, सुरक्षित सीटों से नामांकन करने की दशा में जाति प्रमाणपत्र व निर्धारित शुल्क का चालान या नगद दिया जाना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपने खर्चे के विषय में अलग से इसके लिए खोले गए नये बैंक खाता की जानकारी दिया जाना अनिवार्य है।


सामान्य के लिए जमानत की धनराशि 10 हजार है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच हजार जमानत धनराशि देय होगी।  पार्टी को फ ार्म ए और बी भी लगाना अनिवार्य है ताकि नामांकन के समय कोई भी समस्या उत्पन्न न होने पाए।
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