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रात दस के बाद डीजे बजा तो पुलिस देगी सजा

Sat, 20 Feb 2016 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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बिल्हौर तहसील क्षेत्र में उत्सव और शादी समारोह में यदि रात दस बजे के बाद डीजे बजता पाया जाता है तो पुलिस संबंधित डीजे संचालक पर कार्रवाई और उसकी मशीनरी जब्त की जाएगी। इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस संचालकों को भी डीजे बजाने के नियमों को सख्ती के साथ अमल में लाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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रिहायशी इलाकों के मध्य संचालित गेस्ट हाउस में सहालग आते ही पूरी तरह डीजे की धुनों से लोगों का जीना मुहाल रहता है।

जिला प्रशासन ने ऐसे सभी गेस्ट हाउसों को चिहिन्त कर स्थानीय लोगों को अलर्ट करते हुए इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को देने की अपील की है।

शुक्रवार को कोतवाली प्रभारी जीवाराम यादव ने बिल्हौर के सभी डीजे और गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक ली। एसओ ने शासनादेश का जिक्र करते हुए सभी से अपील की कि  सामान्य आवाज में ही डीजे संचालित करें साथ ही रात दस बजे के बाद किसी भी दशा में डीजे न बजने दें।

गेस्ट हाउस संचालक यदि निर्धारित समय के बाद भी डीजे बंद नहीं कराते तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साउंड संचालक भी नियमों का भली प्रकार पालन करें। नियम तोड़ने और शिकायत आने पर किसी भी दशा में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दर्जनों की संख्या में डीजे, साउंड व गेस्ट हाउस संचालक मौजूद रहे।
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