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Firozabad News: मिठाई के डिब्बे पर लिखना होगा कब तक खा सकेंगे मिठाई

Mon, 17 Jun 2024 01:04 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के तत्वावधान में एक बैठक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के साथ पुराना डाकघर के पास हुई। बैठक में शासन द्वारा मिष्ठान विक्रेताओं को जारी की गई नई नियमावली पर चर्चा की गई। इसमें साफ तौर पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत अब मिष्ठान विक्रेता को डिब्बे में तिथि बतानी होगी कि यह मिठाई कब तक खाने योग्य रहेगी। अन्यथा वह मिठाई नहीं बेच सकेगा।
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इसके साथ ही मिष्ठान विक्रेता को ग्राहकों को बताना होगा कब तक खा सकेंगे वस्तु खा सकेगा। अधिक समय तक रखी मिठाई नहीं बेच सकेंगे। जिससे ग्राहकों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ने से बचाया जा सके। बैठक में मदन मोहन मित्तल ने बताया कि कई बार दुकानदार ऐसी मिठाई दे देते हैं जो नुकसान दायक होती है। जिससे ग्राहक खाकर बीमार हो जाता है। सीमा गुप्ता ने कहा कि नई नियमावली का स्वागत है। समिति के सदस्य अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे। समिति के सदस्य दिलीप जिंदल ने नए नियमों को स्वागत योग्य बताया। इस मौके पर निर्मल कुमार जैन भी मौजूद रहे।

गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनियां बना रही ठगी का शिकार
उपभोक्ता संंरक्षण समिति कार्यालय में एक उपभोक्ता ने शिकायत कि है कि गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनियां ठगी का शिकार आमजन को बना रही है। सोने का निर्धारित मूल्य कम करके सोना गिरवी रख रही है। आरबीआई के द्वारा बनाए गये नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। समिति के अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन ने बताया कि कई शिकायत मिली है, ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन लोगों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कराया जा रहा है।
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