फिरोजाबाद। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी श्वेता सोनी ने 13 वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में विवाहिता के पति, सास एवं ससुर को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला महिला थाने का माह जनवरी 2011 का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी बेटी की शादी कमलेश के साथ हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया। इसके बाद भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का पति कमलेश एवं सास सुदामा देवी तथा ससुर लवलेश उत्पीड़न करते थे। घटना के संबंध में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी फिरोजाबाद की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषियों पर आरोप लगाया। न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी श्वेता सोनी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद पति, सास एवं ससुर को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।