फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने एक दोषी को तीन अलग-अलग मुकदमों में ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक में एक हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। नहीं देने पर प्रत्येक मुकदमें में 5 दिन का कारावास भोगना होगा। अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया जिला हाथरस के थाना सिकंदराराऊ निवासी जितेश उर्फ कचरा को थाना जसराना से संबंधित घर में घुसकर चोरी करना व चोरी का माल बरामद होने तथा इसी थाना क्षेत्र में तमंचा बरामद होने तथा एक अन्य चोरी के मामले में पिछले दो वर्ष 20 दिन से जिला कारागार में निरुद्ध है। दोषी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। दोषी ने जेल में बिताई गई अवधि तक कि सज़ा पर मुकदमा निस्तारण की मांग की। न्यायाधीश सुब्रत पाठक ने मुकदमों की गंभीरता एवं दोषी की जेल में निरुद्ध अवधि तथा उसकी आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों पर गहनता से विचार करते हुए सजा सुनाई।