फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह तीन वर्ष पुराने मामले में किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। मामला थाना जीआरपी फिरोजाबाद से संबंधित है। वादिया 4 जनवरी 2022 को भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से गया के लिए यात्रा कर रही थी। उसके साथ उसकी नाबालिग 12 वर्ष की पुत्री भी थी। दूसरी बर्थ पर यात्रा करने वाला जिला गाजियाबाद के नगला फिरोज मोहनपुर निवासी रामकुमार किशोरी को छेड़ रहा था। किशोरी ने अपनी मां से शिकायत की तब टीटी को जानकारी दी गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने रामकुमार को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई।