फिरोजाबाद। न्यायालय ने चोरी के मामले में दोषी को तीन वर्ष कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामला रसूलपुर थाना क्षेत्र में 2019 का है।
रसूलपुर थाने में वादी राजीव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 मार्च 2019 को गांव बेवर मंदिर पर आयोजित भंडारे में गए थे। दूसरे दिन लौटे तो घर का ताला टूटा मिला मिला। चोर घर से बाइक, लैपटाप, आभूषण समेत अन्य सामान उठा ले गए थे। जांच के बाद विवेचक ने कोर्ट में दोषी ओमप्रकाश निवासी हलपुरा, मटसेना के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ओम प्रकाश को दोषी पाया। इसके बाद न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाते हुए 15 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।