फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने दो वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारवास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का तीन मई 2021 का है। वादी की नाबालिग बेटी को नगला राधे निवासी चकलेश ने शौच को जाने के दौरान पकड़ लिया था। उसके साथ छेड़खानी के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता उसके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और घटना के बारे में अपनी माता को जानकारी दी। पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत को पहुंची तो उसके घर वालों की पिटाई की थी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।