फिरोजाबाद। न्यायायल ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र में 2020 का है। पीड़ित पिता ने बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके थाना पचोखरा के कोटकी निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को एडीजे (पास्को कोर्ट प्रथम) करुणा सिंह की कोर्ट में पहुंचा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने प्रदीप को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद