फिरोजाबाद। थाना बसई मोहम्मदपुर में 6 फरवरी 2024 को दर्ज एक नाबालिग से छेड़खानी और फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी को साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, प्राथमिकी दर्ज कराने वाले किशोरी के भाई के खिलाफ गवाही से मुकरने पर परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है।एफआईआर के अनुसार, यह घटना 6 फरवरी 2024 को हुई। मौसी की लड़की की शादी में ग्राम नगला चूरा में गई एक 15 वर्ष की किशोरी के साथ छेड़खानी और उसे जान से मारने तथा फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप अजय निवासी कबीरपुर, मोहम्मदपुर बसई के खिलाफ लगा। किशोरी के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में किशोरी ने अपने साथ छेड़खानी होने से मना कर दिया।मुकदमा वादी किशोरी के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने छेड़खानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अजय को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं, पीड़िता के भाई के विरुद्ध झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।