फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने छह वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 16 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का 13 फरवरी 2017 का है। वादी की नाबालिग 13 वर्षीय बेटी चूड़ी सिट पर काम करने जा रही थी। इसी दौरान अंगदपुर निवासी विमल कुमार उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। पीड़िता घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की। लोगों ने युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। युवक पीड़िता को गाजियाबाद ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियोग दर्ज करके मामले की विवेचना कर विमल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए केस साबित करने को उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विमल को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 16 हजार का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर साढ़े पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।