फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय रविकांत यादव ने अवर न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए दोषी को सात वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पांच अन्य दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद और प्रत्येक को 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद ने 24 अगस्त 2023 को निर्णय सुनाते हुए नगला पातीराम कटौरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद के महेश चन्द्र को सात वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा थाना सिरसागंज क्षेत्र नगला अतिया निवासी प्रभा देवी, सियाराम, रामशंकर, कुॅवर पाल उर्फ कुॅवर साहब तथा मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र बांक निवासी कनौजी लाल को तीन-तीन वर्ष का कारावास की सुनाई थी। प्रत्येक को 10 हजार रुपये की सजा सुनाई। दोषियों ने निर्णय के विरूद्व अपील सत्र न्यायालय में दाखिल की। पत्रावली वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय रविकांत यादव की न्यायालय में भेजी गयी। न्यायालय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन के बाद अवर न्यायालय द्वारा सजा को बरकरार रखा गया।