पहली पत्नी के भाई ने दर्ज कराया फर्जी आरक्षी के खिलाफ मुकदमा
एटा। कोतवाली नगर में सुखवेंद्र निवासी आजमपुर सिलौटा थाना एका जिला फिरोजाबाद ने अपने बहनोई सत्यमान निवासी गांव चुरैथा थाना रिजोर व संजीव कुमार निवासी हापुड़ के खिलाफ शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि सत्यमान से छोटी बहन की शादी की थी। दोनों के 2 साल का बेटा नित्या और 3 माह का नित्यांश हैं, लेकिन बहन को धोखा देकर सत्यमान ने एक अन्य युवती के साथ पुलिसकर्मी बनकर कोर्ट मैरिज कर ली। युवती भी खुद को सरकारी शिक्षिका बताती है, जबकि वह प्राइवेट शिक्षिका है। बहन शहर में शिकाेहाबाद रोड पर साक्षी धाम के सामने किराए के मकान में रहती है। यहां 13 अक्तूबर को सत्यमान आया तो उसका बैग चेक किया। उसमें पुलिस की वर्दी, कोर्ट मैरिज के कागजात मिले। जिन पर पुलिसकर्मी लिखा हुआ था।
मेल नहीं खा रही पुलिस की कहानी
पूरे मामले में पुलिस ने जो कहानी बताई है, वो फर्जी आरक्षी की गिरफ्तारी कराने वाले लोगों की बात से मेल नहीं खा रही है। पहली पत्नी व उसके भाई के मुताबिक इन लोगों ने पुलिस को 13 अक्तूबर को फोन कर सत्यमान को पकड़वा दिया था। जबकि कोतवाली नगर पुलिस के मुताबिक 14 अक्तूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। 15 अक्तूबर की सुबह 11 बजे रेलवे पुल जीटी रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए था। बैज व उप्र पुलिस का लोगो, सीटी डोरी, बैल्ट, खाकी कैप, नेम प्लेट, दो परिचय पत्र बरामद किए गए।
-
शिकोहाबाद : पति ने पहली पत्नी को मासूम समेत दोबारा घर से निकाला
शिकोहाबाद। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने गर्भवती को पीटकर घर से निकाल दिया। कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान ही आरोपी पति ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से समझौता होने के बाद उसके दोबारा गर्भवती होने पर दूसरी पत्नी एवं ससुरालीजनों ने पीटकर दोबारा घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसएसपी फिरोजाबाद के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है।
गांव धोनई निवासी अनीता देवी का विवाह 15 वर्ष पूर्व थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव दानसहाय निवासी भूपेंद्र उर्फ सोनू से हुआ था। अनीता का आरोप है कि शादी के डेढ़ वर्ष बाद अतिरिक्त दहेज के लिए ससुरालीजन ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। उस दौरान वह गर्भवती थी। उसका केस उसने कोर्ट में दाखिल किया था। वहां ससुरालीजन दोषी साबित हुए। न्यायालय ने ससुरालीजन को तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। न्यायालय में वाद के दौरान ही आरोपी पति भूपेन्द्र उर्फ सोनू ने जनपद मैनपुरी के थाना घिरोर के गांव ओय निवासी सौनी के साथ दूसरा विवाह कर लिया था। ससुरालीजन ने न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान ही आरोपी ससुरालीजन ने पीड़िता के पक्ष से समझौता कर लिया और उसे ससुराल ले गए। जहां तीन माह रहने के बाद वह एक बार फिर से गर्भवती हुई और बच्ची को जन्म दिया। वह 13 अक्टूबर को भैंस को चारा दे रही थी। तभी उसके पति की दूसरी पत्नी सोनी एवं सास शांति देवी वहां आ गईं और गाली-गलौज करने लगीं। विरोध करने पर पति भूपेन्द्र और पुलिस से सेवानिवृत ससुर सुरेश भी आ गए। उन्होंने उसे लाठी-डंडे से पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी के आदेश पर दूसरी महिला सोनी समेत ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
-
मां ने दर्ज कराया पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ मुकदमा
जसराना। थाना एका के गांव पावटा निवासी वृद्धा ने एसएसपी के आदेश पर पुत्र और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना एका के गांव पावटा निवासी महिला रामा देवी ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर पुत्र और पुत्रवधू की शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि उसकी पुत्रवधु राजनश्री और पुत्र अजब सिंह ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।