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Firozabad News: चाकू रखने के दोषी को एक वर्ष का कारावास

Thu, 29 Feb 2024 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय सिंह ने चाकू बरामद होने के दोषी को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला जीआरपी टूंडला क्षेत्र का है। उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने टूंडला रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान इटावा जिले के इकदिल के रामनगर निवासी गोपी को चोरी करते पकड़ा था। उसके कब्जे से चाकू बरामद किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। गोपी का कोई पैरोकार नहीं होने के कारण न्याय मित्र की तैनाती की। सहायक अभियोजन अधिकारी लवकुश पांडेय ने पैरवी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय सिंह ने दोषी गोपी को सजा सुनाई है।
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