फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी/एसटीएक्ट इफराक अहमद ने एससीएसटी एक्ट के दोषी शिकोहाबाद निवासी गुरुविंदर सिंह उर्फ टिंकू को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला 28 सितंबर 2018 का थाना शिकोहाबाद का है। भाजपा से शिकोहाबाद नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन रही अमिता गिहार पूर्व माध्यमिक विद्यालय इंदुमई में इंचार्ज प्रधानाध्यापक केपद पर तैनात थी। वह 28 सितंबर 2018 को विद्यालय से घर वापस आई तो पति सुशवीर गिहार नगर पालिका की दुकान संख्या 821 की जर्जर दीवाल में पिलर लगाकर मरम्मत कर रहे थे। दीवाल से सटा दो मंजिला मकान गिरने की आशंका थी। इस दौरान मेरे पति के साथ मंदीप सिंह उर्फ डिम्पू,गुरुविंदन सिंह उर्फ टिंकू मंदीप उर्फ मंजू,संदीप उर्फ सिद्दू ने मारपीट की। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके तथा पति के साथ अभद्रता की। पीड़िता थाने में अभियोग लिखाने गई तो नहीं सुनी। पीड़िता ने न्यायालय की शरण लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के दौरान गुरुविंदर सिंह उर्फ टिंकू के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज एससीएसटी एक्ट इफराक अहमद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।