फिरोजाबाद। कोरोना-19 संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस्तेमाल ग्लब्स और मास्क को 72 घंटे तक पेपर बैग में रखने के बाद ही निस्तारित किया जाएगा। एनजीटी के निर्देश पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस राठौर द्वारा जारी किए गए हैं। गत दिवस हुई वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए सभी जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालकों और क्षेत्रीय अधिकारियों को एनजीटी और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना-19 के संक्रमण से ग्रसित मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए ग्लब्स एवं मास्क को कम से कम 72 घंटे तक पेपर पॉलीथिन में रखा जाए। तदोपरांत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस्तेमाल मास्क व ग्लब्स को जैव अपशिष्टों के साथ निस्तारित किया जाए। यही नहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों के उपचार के दौरान इस्तेमाल ग्लब्स, मास्क व हैंडकैप को पेपर बैग में पैक कर उस पर कोरोना-19 का लेबिल लगा कर जैव अपशिष्टों का निस्तारण करने वाली एजेंसी को दिया जाए।