फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय में जिला जज हरवीर सिंह की अदालत में तारीख करने आए एक व्यक्ति को गुटखा खाकर प्रवेश करना महंगा पड़ गया। जिला जज ने दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने कहा न्यायालय प्रांगण में गुटखा, तंबाकू खाकर आना निषेध है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रयदर्शी ने बताया कि थाना सिरसागंज क्षेत्र नगला राधे निवासी प्रवीन कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में अपने मुकदमें की तारीख पर आए हुए थे। अदालत में प्रवेश करने पर उनके मुंह में गुटका था। प्रवीन कुमार पर जिला जज की नजर पड़ी और इसे गंभीरता से लेते हुए 200 सौ रुपये का अर्थदंड वसूले जाने का आदेश दिया। अर्थदंड की धनराशि जमा कराकर आरोपी ने रसीद प्राप्त की।
न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखने और लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग पहले से प्रतिबंधित किया जा चुका है। समय-समय पर अभियान चलाकर तमाम लोगों पर अर्थदंड लगाया जा चुका है। इसी क्रम न्यायालय भवन के गेट पर पुलिस तैनात कर तलाशी होती है।