फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश शासन ने व्यापारियों को राहत देते हुए ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने कर बकायों पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड में 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। नगर आयुक्त प्रशांत नागर ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संवाद