फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने दो वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़, पिटाई के दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। नहीं देने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना एका क्षेत्र का 21 जून 2021 का है। वादी की 15 वर्षीय बेटी को नगला श्वेटा निवासी इश्तियाक अली ने पकड़ लिया। इसके साथ पिटाई किए जाने के साथ मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इस दौरान उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में इश्तियाक अली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने केस को साबित करने को उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की तमाम दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायाधीश ने गवाहो को बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इश्यिताक अली को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
-अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट संजय कुमार यादव द्वितीय ने सुनाई सजा
-15 हजार का लगाया अर्थदंड, अदा नहीं करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास