फिरोजाबाद। युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यायालय चार दोषियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र में 30 जून 2013 की है। रामगढ़ थाने में 30 जून 2013 को कुमरपाल ने तहरीर दी थी कि वह अपने बेटे किशनवीर उर्फ सोनू, उसका भतीजे राहुल, गिरीश चंद्र निवासी सविता नगर के साथ जाहरवीर मंदिर के दोपहर में दर्शन करने गए थे। तभी उनके बेटे किशनवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों का पीछा किया गया लेकिन पकड़ नहीं पाए। रामगढ़ पुलिस अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच में प्रमोद यादव निवासी ग्राम नगला पान सहाय थाना उत्तर, दिनेश निवासी ग्राम कपावली थाना नारखी, नीरज और भोला निवासी सुइउद्दीनपुर थाना नारखी के नाम सामने आए। विवेचक ने चारों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एजीजे कोर्ट संख्या दो के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद, दिनेश, नीरज और भोला को दोषी पाया। चारों को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।