फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने दो अलग-अलग मामलों में चार लोगों को दोषी करार देते हुए दंड के साथ ही अर्थदंड लगाया है।
थाना जसराना क्षेत्र भादऊ में रूकमपाल के साथ 28 मई 2001 को पिटाई, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के दोषी तीन सगे भाई गिरीश कुमार, यतेंद्र सिंह एवं सत्यवीर सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जबकि दूसरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र का है। 3 दिसंबर 2009 को सोवरन सिंह निवासी नगला भूपाल ने मेहंदी वाली बगिया निवासी कल्लू के लड़के को तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर टक्कर मारकर घायल कर दिया था। जिसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित कयया। अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि न्यायाधीश ने मुकदमों के लंबित होने की अवधि एवं दोषियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई।