फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र के गांव दतौजीकला में साढ़े तीन वर्ष पहले पिटाई और गैर इरादतन हत्या करने के दो दोषियों को न्यायालय ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर 20500-20500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
23 फरवरी 2021 की सुबह सात बजे लालता प्रसाद के घर के सामने खड़े होकर पड़ोसी बृजमोहन, राजकुमार निवासीगण सुजानगढ़ और वीनेश निवासी दतौजीकला नशे की हालत में उसके परिजन से गाली गलौज कर रहे थे। लालता और उनके पिता बालकराम ने इसका विरोध किया तो तीनों लोग घर से लाठी-डंडे और सरिया लेकर आ गए और बालकराम की पिटाई कर दी। लालता ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो राजकुमार ने उसकी भी पिटाई कर दी। आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र होने पर तीनों हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बाद में पिता की मौत हो गई थी। विवेचक ने राजकुमार और वीनेश के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया था। एडीजे व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों को यह सजा सुनाई।