फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने लगभग 20 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को साक्ष्यों व गवाही के अभावा में बरी कर दिया है।
थाना दक्षिण में चुन्नीलाल ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 2 मार्च 2005 की शाम बड़ी छपैटी, थाना दक्षिण क्षेत्र में अभियुक्त बलवीर सिंह और विजयपाल सिंह ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। इसके पीछे एक पारिवारिक भाई की ओर से मकान का बैनामा किए जाने का विवाद बताया था। पुलिस ने प्राथमिकी जांच के बाद मुकदमे को गलत पाते हुए एफआर लगा दी थी। मगर, चुन्नीलाल ने कोर्ट में आपत्ति अर्जी दाखिल कर दी। इसके बाद कोर्ट में ट्रायल हुआ। मगर, कोर्ट में हुए अपने बयानों में चुन्नीलाल मुकर गया और कहा कि उसने प्रार्थना पत्र टाइप नहीं कराया था और उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उन्होंने यह भी अभियुक्तों ने साथ किसी भी तरह की कोई घटना नहीं की थी। इस प्रकार कमजोर साक्ष्यों व गवाही के चलते कोर्ट ने दोनों अभियुक्त बलवीर और विजयपाल को दोषमुक्त करार दिया है।