फिरोजाबाद। प्रभारी सत्र न्यायाधीश नीलू मोघा की अदालत ने थाना रामगढ़ में दर्ज साइबर ठगी के मुकदमे में आरोपी मो. राशिद कुरैशी निवासी पुराना रसूलपुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल की शिकायतों की जांच में फर्जी बैंक खातों और म्यूल एकाउंट के जरिए करीब 4.90 लाख रुपये की ठगी का खुलासा किया था। आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर लोन व नौकरी का झांसा देकर लोगों के पहचान पत्र व दस्तावेज ऐंठने और फर्जी खाते खोलकर साइबर फ्रॉड करने का आरोप है। कोर्ट ने केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य और आरोप पत्र तैयार होने के आधार पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।