फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय प्रांगण में धूम्रपान करने वाले 43 लोगों पर 4500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय प्रांगण में धूम्रपान नहीं करने की हिदायत दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज हरवीर सिंह के निर्देशन में जनपद न्यायालय प्रांगण को धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित किया है। इस दौरान यदि न्यायालय प्रांगण में गुटखा, बीड़ी सिगरेट एवं तंबाकू आदि का सेवन करता पाया जाता है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को कोटपा एक्ट के अंतर्गत जिले में गठित कमेटी में शामिल अपर जिला जज द्वितीय अबधेश पांडेय, प्राधिकरण के सचिव यजुवेंद्र विक्रम सिंह, बार एसोसिएशन के महासचिव योगेंद्र कुमार बघेल, उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा, महिला सदस्य शीबा खान के साथ न्यायालय प्रांगण में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 43 लोगों से 4500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। लोगों को हिदायत दी कि वह न्यायालय प्रांगण में बीड़ी, सिगरेट एवं तंबाकू का सेवन नहीं करें।