फिरोजाबाद। यूपीसीडा के आस्थान में संचालित इकाइयों के सेवायोजक भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपना अंश दान जमा नहीं करा रहे। अंशदान नहीं जमा नहीं कराने वाले सेवायोजकों को सहायक श्रमायुक्त ने नोटिस जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के तहत इकाई अथवा प्रतिष्ठान के निर्माण की असल लागत का एक प्रतिशत भाग भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है। यूपीसीडा के आस्थान में संचालित इकाइयों के संचालक सेवायोजक यह राशि बकाया उपकर बोर्ड में जमा नहीं कर रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त ने यूपीसीडा के आस्थान में संचालित करीब एक दर्जन इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।