एका। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का जवाब नहीं देना विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
थाना एका क्षेत्र के गांव फरीदा निवासी विपिन कुमार यादव ने अगस्त 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड जसराना फिरोजाबाद से चार बिंदुओं की सूचना मांगी थी। अधिशाषी अभियंता ने अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर विपिन कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। राज्य सूचना आयोग में चली सुनवाई के बाद आयोग ने अधिशाषी अभियंता विद्युत जसराना फिरोजाबाद को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने अर्थदंड की धनराशि को अगले तीन माह में वसूल करने के आदेश दिए हैं।