रोहन के भाई पवन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
- फोटो : Amar Ujala
आदित्य के अपहरण और हत्या के बाद से है फरार
युवा उद्यमी आदित्य मित्तल अपहरण-हत्याकांड के प्रमुख आरोपी रोहन सिंघल के बड़े भाई पवन के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पवन घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। अगर अब भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो जल्द ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बताते चलें कि फीरोजाबाद के प्रमुख उद्योग पति अतुल मित्तल के युवा पुत्र आदित्य मित्तल की 22 अगस्त को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। घटना के तीन दिन बाद 24 अगस्त को आदित्य के ताऊ प्रदीप मित्तल ने बिल्डर रोहन सिंघल, उसके भाई पवन सिंघल, कारोबारी अर्जुन बिज, राजमिस्त्री पवन कुमार व मुकेश कुमार के विरुद्ध टूंडला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्याकांड में पुलिस रोहन सिंघल निवासी गणेश नगर, फीरोजाबाद, राजमिस्त्री पवन निवासी गढ़ी हंसराम, नारखी, मुकेश निवासी आसफबाद, मोतीलाला ठार रसूलपुर, गोपाल उर्फ रामगोपाल निवासी जसराना को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
मामले का प्रमुख आरोपी रोहन का बड़ा भाई पवन और मित्र अर्जुन बिज फरार चल रहे हैं। पुलिस दोनों की तलाश में लगातार दविशें दे रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अब न्यायालय ने पवन मित्तल की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इंस्पेक्टर राजीव यादव ने बताया अर्जुन बिज के विरुद्ध भी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अगर वह भी सरेंडर नहीं करता तो उसके विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी कराए जाएंगे। वहीं पुलिस रिमांड पर लाए गये रोहन सिंघल को जब बड़े भाई के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंटी की जानकारी हुई तो वह विचलित हो गया। उसने विवेचक से प्रश्न किया कि अगर उसके भाई ने सरेंडर नहीं किया तो तो उसके घर की कुर्की हो जाएगी। क्या उसका भाई भी जेल चला जाएगा। इस दौरान वह अपनी मां व भाभी को लेकर खासा परेेेशान दिखा।