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बेटी के कातिल को आजीवन कारावास

Fri, 12 Aug 2016 11:58 PM IST
Amar Ujala
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अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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परिवारीजनों की गैर मर्जी से बेटी ने किया था प्रेम विवाह
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बेटी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता को अपर जिला जज मीता सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
उत्तर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी अभिनव सिंह राना ने 30 मई 2014 को सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव किशरांव ने जलसेर रोड सुदामानगर निवासी कुंवरपाल सिंह यादव की बेटी सपना के साथ आर्यसमाज मंदिर में विवाह किया था। इस शादी से सपना के परिवारीजन खुश नहीं थे। शादी के कुछ समय बाद सपना माता पिता के साथ मोहल्ला सुदामानगर चली गई। क्योंकि पिता कुंवरपाल ने बेटी सपना से कहा था कि वह हिंदू रीत-रिवाज से शादी करा देंगे। बेटी के मायके आते ही आरोपी पिता कुंवरपाल ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसकी जानकारी सपना ने कई बार फोन से अभिनव को दी थी। सपना ने फोन पर अभिनव को यह भी बताया था कि उसकी हत्या हो सकती है। 26 जुलाई 2014 को जानकारी मिली कि सपना का शव उसके घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं अभिनव की तहरीर पर कुंवरपाल और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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 उत्तर थाना पुलिस ने कुंवरपाल के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। अपर जिला जज मीता सिंह ने आरोपी कुंवरपाल को बेटी की हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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