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Firozabad News: शौच को गई बालिका से की छेड़छाड़, दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा, 13 हजार का अर्थदंड

Tue, 16 May 2023 12:00 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

फिरोजाबाद में शौच को गई बालिका से युवक ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा की सजा सुनाई है। 
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Firozabad News: शौच को गई बालिका से की छेड़छाड़ - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद ने पॉक्सो एक्ट को दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 13 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

शौच को गई बालिका से की छेड़छाड़

घटनाक्रम थाना नसीरपुर क्षेत्र का है। दस वर्षीय बालिका 20 सितंबर 2020 को खेत पर शौच करने को गई थी। नसीरपुर निवासी लेखराज ने बालिका के साथ छेड़छाड़ कर दी। बालिका द्वारा विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट कर दी। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। थाना पुलिस ने लेखराज के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल की। 

पुलिस न्यायालय में दाखिल किया आरोप पत्र

पुलिस ने जांच पड़ताल करने के साथ लेखराज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अजमोद सिंह चौहान एडवोकेट ने दोषी लेखराज को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों को न्यायालय के समक्ष रखा।

13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया 

न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी लेखराज को पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 13 हजार का अर्थदंड लगाने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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