फिरोजाबाद । जिला जज हरवीर सिंह ने मौसी की बेटी के साथ दुष्कर्म, धमकी देने वाले आरोपी भाई की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि थाना अरांव क्षेत्र में पीड़िता की मां नहीं है। वह अपनी मौसी के घर पर रह रही थी, पीड़िता की मौसी का लड़का उसके कमरे में आया और सोते समय दबोच लिया। आरोप है कि मुंह बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा। इतना ही नही आरोपी दोबारा पीड़िता को परेशान करने लगा और बीबी बनकर रहने पर दबाव बनाता था। जब पीड़िता मना करती तो वह उसे मरता है और गंदी-गंदी गाली देता है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म कर भाई- बहन के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है और समाज में अपमानित करने का घोतक है। यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो गवाहों को डराने धमकाने की संभावना है। जिला जज हरवीर सिंह ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी अर्जुन का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।