फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के अभाव में छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।
थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने 14 नवंबर 2024 की रात पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि रात करीब 9 बजे मोहल्ले का ही निवासी अमन उसके घर में घुस आया और हाथ पकड़कर छेड़छाड़ व खींचतान करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज व मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय में स्वयं पीड़िता अपने पूर्व के बयानों से पूरी तरह पलट गई। कहा कि घटना की रात वह खाना खाकर गली में टहल रही थी। अंधेरा होने के कारण एक लड़का उसे धक्का मारकर चला गया, जिसकी शक्ल वह नहीं देख सकी थी। मोहल्ले वालों के कहने पर उसके पिता ने तहरीर दिलवाई थी। पुलिस के सिखाने-पढ़ाने पर पहले बयान दिए थे, आरोपी अमन ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ या मारपीट नहीं की थी। इधर, पीड़िता का पिता भी अपने बयानों से मुकर गया। इसके चलते कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।