फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने 26 वर्ष पूर्व चार दोषियों द्वारा स्कूल को एकराय होकर बुलडोजर से तुड़वाकर ध्वस्त करने और सरकारी कागजात गुम करने के मामले में दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को एक हजार रुपये की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर चार दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का 25 जून 2006 का है। वादी राधा कृष्ण ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि नगला खंदारी के किशनवीर सिंह, इंद्रपाल सिंह, प्रदीप कुमार, अजय प्रताप सिंह एवं प्रमोद कुमार ने एकराय होकर उसके स्कूल को बुलडोजर से तुड़वाकर ध्वस्त कर दिया। सरकारी कागजात गुम कर दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। दौरान मुकदमा प्रमोद कुमार की मौत हो गई, जिसका मुकदमा उपशमित किया गया।
चारों दोषियों ने जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिया और मुकदमा के विचारण अवधि तथा अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां बताते हुए कम से कम सजा की याचना की। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि न्यायाधीश सुब्रत पाठक ने चारों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।