फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-3) न्यायालय ने दोषी को बृहस्पतिवार 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 19 जनवरी 2023 की है। अभियुक्त अंकित कुमार निवासी शिकोहाबाद के खिलाफ किशोरी की बहन की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। पुलिस टीम ने मात्र 36 दिन में विवेचना पूरी करते हुए दिनांक अभियुक्त अंकित कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त अंकित कुमार को दोषी ठहराते यह सजा सुनाई।