फिरोजाबाद। एका के गांव की निवासी 15 वर्षीय किशोरी को गांव का युवक प्रदीप, विजय और मानपाल सिंह निवासी नगला खेमी, सिढ़पुरा कासगंज अगवा कर ले गया था। आरोपियों के विरुद्ध एका थाने में प्राथमिकी लिखवाई गई थी। मानपाल के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया गया था। एडीजे व अपर विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) न्यायालय नंबर तीन राजीव सिंह ने सोमवार को मानपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।