फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने लैंगिक अपराध के दोषी राजकपूर को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम वर्ष 2014 का थाना उत्तर क्षेत्र का है। चौदह वर्षीय बालक को पकड़कर अज्ञात व्यक्ति ले गया था। इस दौरान बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर मचाने पर आस-पास के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही परिजन पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की छानबीन की। इसमें राजकपूर निवासी नगलाकरन सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अबधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी राजकपूर को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग को न्यायालय के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वह गलत है। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी राजकपूर को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दस हजार का अर्थदंड लगाया है।