फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एवं अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी ने एक वर्ष पुराने मामले में 500 ग्राम चरस बरामद होने के दोषी का 14 माह का कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र 6 जुलाई 2023 का है। पुलिस ने छोटू उर्फ जयप्रकाश निवासी ग्राम हिम्मतपुर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी समय से वह जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस ने दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा की सुनवाई विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट अतुल चौधरी की न्यायालय में की गई। न्यायाधीश ने दोषी छोटू उर्फ जयप्रकाश को एक वर्ष दो माह की सजा सुनाई।