फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अबधेश कुमार सिंह ने किशोरी को भगाने एवं दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। घटनाक्रम थाना लाइनपार क्षेत्र का 20 मई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी 20 मई को सुबह नौ बजे मम्मी के पास जाने की कहकर निकली थी। लेकिन मम्मी के वापस लौटने पर साथ नहीं दिखाई दी तो वह परेशान हो गए। बेटी की खोजबीन करने के बाद थाना लाइनपार में अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस ने खोजबीन प्रारंभ की तो उसे शिकोहाबाद के कांशीराम काॅलोनी निवासी जीशान ले गया था। उसके खिलाफ किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्जकर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस ने न्यायालय में जीशान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अबधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अबधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए दलीलें दीं। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी जीशान को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।