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Firozabad News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10 वर्ष का कारावास

Thu, 22 Feb 2024 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम नवनीत कुमार गिरि ने चार वर्ष पुराने जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि चुटैल वीरेंद्र सिंह को दी जाएगी।मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र का है। ग्राम जहांगीरपुर निवासी नवल किशोर उर्फ लल्लन एवं संतराम उर्फ संतरी ने 30 अक्तूबर 2020 को शाम 5:45 बजे गांव के ही वादी रामशंकर के भाई वीरेंद्र सिंह को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। इससे वीरेंद्र सिंह घायल हो गया था। दोषी संतराम उर्फ संतरी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस एवं खोखा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने विवेचना उपरांत दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन के सुपुर्द होकर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम नवनीत कुमार गिरि की न्यायालय में भेजा गया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेम सिंह वर्मा ने की। न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरि ने दो दोषियों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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