फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने आठ वर्ष पुराने मामले में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का 26 जून 2016 का है। वादी की नाबालिग पुत्री को पड़ोस का रहने वाला सुनील कुमार रात करीब 1:30 बजे घर से बहला फुसलाकर ले गया था। दोषी के परिजन उसकी गलती नहीं मान रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में छह गवाहों ने बयान दिए। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सुनील कुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।