फिरोजाबाद। लाइनपार थाने में दर्ज वर्ष 2023 के एक मुकदमे में किशोरी से दुष्कर्म, धमकाने के आरोपी को एडीजे विशेष मुमताज अली की कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। दोषी कमलेश निवासी रुपसपुर, थाना लाइनपार को अभियोजन पक्ष की कड़ी पैरवी व पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी पाते 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल में दाखिल किया।