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Firozabad News: जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 का कारावास

Wed, 09 Oct 2024 12:15 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 राजीव सिंह ने आठ वर्ष पुराने जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास एवं 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना उत्तर क्षेत्र मायापुरी टापा कलां का 12 नवंबर 2016 का है। वादी अपनी मां सुमित्रा देवी, पिता रामसिंह एवं भाई प्रदीप के साथ अपनी बहन प्रीति के घर मायापुरी गई थी। कुछ दिन पूर्व प्रीति को उसके पति के भांजे द्वारा पिटाई की थी। जिसकी शिकायत प्रीति के जेठ मनोज निवासी मायापुरी टापा कलां थाना उत्तर फिरोजाबाद से की थी। इससे वह रंजिश मान गया और मां, पिता और भाई की लाठी, डंडों से पिटाई की। मनोज ने प्रदीप को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल ले गए, हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर कर दिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 9 में चला। न्यायालय में 10 गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने के बाद मनोज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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